तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, बच्चों की मौत के बाद उठाया कदम
बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर प्रतिबंध
मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मृत्यु के बाद, तमिलनाडु सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने 'कोल्डरिफ' नामक कफ सिरप की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने का आदेश जारी किया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, यह सिरप चेन्नई की एक कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है। विभाग ने 1 अक्टूबर से पूरे राज्य में इस कफ सिरप के वितरण और बिक्री को रोकने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारी ने बताया कि हाल ही में कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचत्रम क्षेत्र में कंपनी के निर्माण संयंत्र का निरीक्षण किया गया, जहां दवा के नमूने एकत्र किए गए हैं। ये नमूने अब सरकारी प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे। इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिरप में 'डाइएथिलीन ग्लाइकॉल' नामक हानिकारक रसायन नहीं है। जानकारी के अनुसार, यह कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी सहित कई अन्य राज्यों को दवाइयां सप्लाई करती है।
इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों की मौत के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की कोई भी दवा न दी जाए, क्योंकि इससे गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सरकार इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है.