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तमिलनाडु में पूर्व मंत्री के सहयोगियों की गिरफ्तारी: शराब विक्रेता कंपनी में अनियमितताओं का मामला

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के दो सहयोगियों को टासमैक से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच में कई अन्य अधिकारियों और कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। जानें इस मामले की पूरी कहानी और इसके पीछे की कानूनी धाराएं।
 

गिरफ्तारी की जानकारी

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता वी. सेंथिल बालाजी के दो सहयोगियों को राज्य संचालित शराब विक्रेता कंपनी, टासमैक, से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की पुष्टि की।


पुलिस के अनुसार, करूर जिले के निवासी कार्तिक और उसके साथी रमेश को 30 जुलाई को गिरफ्तार किया गया।


न्यायिक प्रक्रिया

दोनों आरोपियों को चेन्नई के सिटी सिविल कोर्ट की प्रधान सत्र अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 28 जुलाई को पूर्व मंत्री बालाजी और टासमैक के पूर्व प्रबंध निदेशक, आईएएस अधिकारी एस. विसाकन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई की गई।


भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने बताया कि सरकार से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर गोपनीय जांच शुरू की गई थी।


जांच और आरोप

जांच में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के साक्ष्य मिलने पर सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) में मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी में टासमैक के अधिकारियों रामा दुरई मुरुगन और पन्नीर सेल्वम, निजी सहायक भास्कर, और एक अन्य व्यक्ति राथेश को भी आरोपी बनाया गया है।


इसके अलावा, विभिन्न डिस्टिलरी, ब्रुअरी कंपनियों, परिवहन कंपनियों, बोतलबंद कंपनियों और टासमैक के अन्य अज्ञात लोकसेवकों को भी मामले में शामिल किया गया है।


कानूनी धाराएं

अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसमें 2018 में संशोधन किया गया) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।