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तमिलनाडु ने कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया

तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसने अपने हिस्से का पानी तुरंत छोड़ने की मांग की है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व में, राज्य ने कर्नाटक पर आरोप लगाया है कि वह निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ रहा है। DMK ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कर्नाटक से पानी जारी करने की मांग की गई है। जानें इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी और इसके राजनीतिक प्रभाव।
 

तमिलनाडु सरकार का सुप्रीम कोर्ट में कदम

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को कावेरी जल विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। राज्य ने मांग की है कि उसे कावेरी जल में उसका हिस्सा तुरंत उपलब्ध कराया जाए। इस मामले में तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बी. करुणाकरण ने याचिका की पुष्टि की और आरोप लगाया कि कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) द्वारा निर्धारित पानी की मात्रा और कर्नाटक द्वारा छोड़े गए पानी की मात्रा बहुत कम है।


कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय ने राज्य सरकार को कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। हाल ही में, कर्नाटक में पानी छोड़ने के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। CWRC ने 28 जुलाई, 2026 को एक बैठक में कर्नाटक को 29 जुलाई से 15 दिनों तक 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, जिसे बाद में CWMA ने भी मान्यता दी। हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच बिलिगुंडलू में पानी का प्रवाह 158 से 550 क्यूसेक के बीच था, जो अधिकारियों के आदेश से बहुत कम था।


कर्नाटक के जलाशयों की स्थिति

तमिलनाडु सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 3 अगस्त तक कर्नाटक के जलाशयों में कुल 77.537 TMC पानी जमा था, और उसे तमिलनाडु का हिस्सा छोड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि कर्नाटक के KRS और काबिनी बांधों के कैचमेंट एरिया में बारिश के बाद, बिलिगुंडलू में छोड़ा जाने वाला पानी 26.954 TMC होना चाहिए।


DMK की याचिका

इस बीच, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी DMK ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कर्नाटक सरकार से मांग की गई है कि वह तमिलनाडु को कावेरी का बकाया पानी तुरंत जारी करे। DMK ने कहा कि कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के अंतिम फैसले का सख्ती से पालन करना चाहिए। विपक्ष ने सरकार से CWMA के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।


DMK की मांग

DMK ने अपनी याचिका में कहा कि कर्नाटक राज्य को निर्देश दिया जाए कि वह CWRC के 28 जुलाई, 2026 के निर्देशों को तुरंत लागू करे। इसके तहत, इस माननीय अदालत के आदेश की तारीख से 15 दिनों की अवधि के लिए बिलिगुंडलू में हर दिन 3,500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित किया जाए और 29 जुलाई, 2026 से पालन में हुई कमी को पूरा किया जाए।