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डेनमार्क का अनोखा 'फ्लैटुलेंस टैक्स': गायों की गैस पर नया कानून

डेनमार्क ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 'फ्लैटुलेंस टैक्स' नामक एक अनोखा कानून पेश किया है, जो गायों और सूअरों से निकलने वाली गैस पर आधारित है। 2030 से लागू होने वाले इस टैक्स के तहत किसानों को मीथेन उत्सर्जन पर भुगतान करना होगा। जानें इस कानून के पीछे का उद्देश्य और किसानों को मिलने वाली राहत के बारे में। क्या यह कानून सफल होगा? जानने के लिए पढ़ें पूरा लेख।
 

गायों और भैंसों की गैस पर नया टैक्स

डेनमार्क ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अनोखा कानून पेश किया है, जिसे 'फ्लैटुलेंस टैक्स' कहा गया है। यह कानून 18 नवंबर 2024 को लागू होगा, और इसके तहत 2030 से डेनमार्क के किसान अपनी गायों और सूअरों से निकलने वाली गैस पर टैक्स चुकाएंगे। आइए जानते हैं कि यह कानून कैसे काम करेगा और किसानों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी।


मीथेन गैस पर टैक्स की जानकारी

डेनमार्क सरकार ने गायों और भैंसों द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस को कम करने के लिए यह टैक्स लागू करने का निर्णय लिया है। 2030 से शुरू होने वाले इस टैक्स के अंतर्गत, किसानों को प्रति टन मीथेन उत्सर्जन के लिए 300 डेनिश क्रोनर (लगभग ₹24,100) का भुगतान करना होगा। यह राशि 2035 तक बढ़कर 750 क्रोनर (लगभग ₹60,000) हो जाएगी। मीथेन एक अत्यधिक हानिकारक ग्रीनहाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक प्रभावी है। एक गाय प्रतिदिन लगभग 500 लीटर मीथेन गैस का उत्सर्जन कर सकती है। हालांकि, किसानों के लिए एक राहत की बात यह है कि यदि वे पर्यावरण के लिए पेड़ लगाते हैं, तो उन्हें इस टैक्स में 60% तक की छूट मिल सकती है।


2030 तक मीथेन में 45% की कमी का लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, पशुओं से निकलने वाली गैसें वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों का लगभग 12% हिस्सा बनाती हैं। यदि हमें वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है, तो 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 45% की कमी लाना आवश्यक है। डेनमार्क का यह कदम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह पहला देश नहीं है जिसने ऐसा कानून लागू करने का सोचा है; न्यूजीलैंड ने भी 2022 में इसी तरह का टैक्स लगाने का प्रयास किया था, लेकिन किसानों के विरोध के कारण इसे 2024 में रद्द करना पड़ा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या डेनमार्क इस अनोखे टैक्स को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा।