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ठाणे में आईटी सलाहकार के परिवार को 30.11 लाख रुपये का मुआवजा

ठाणे में एक दुखद बस दुर्घटना में आईटी सलाहकार दिनेश यशवंत खोत की मृत्यु हो गई। न्यायाधिकरण ने उनके परिवार को 30.11 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह निर्णय बस चालक की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना के बाद आया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और न्यायाधिकरण के आदेश के बारे में।
 

मोटर दुर्घटना में मुआवजे का आदेश

ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2020 में एक बस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले आईटी सलाहकार के परिवार को 30.11 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया है।


एमएसीटी के सदस्य आर वी मोहिते ने मंगलवार को अपने आदेश में बताया कि यह दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। न्यायाधिकरण ने बस के मालिक और उसके बीमाकर्ता को मृतक के परिवार को मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए संयुक्त और अलग-अलग रूप से जिम्मेदार ठहराया।


यह घटना 26 अगस्त, 2020 को महाराष्ट्र के ठाणे शहर में नासिक-मुंबई राजमार्ग पर नौपाड़ा के पास हुई। मृतक की पत्नी और उनके दो बच्चों ने एमएसीटी को बताया कि दिनेश यशवंत खोत बस स्टॉप पर खड़े थे, तभी बस चालक ने तेज गति से और लापरवाही से बस को पीछे की ओर लाया और दिनेश को टक्कर मार दी।


दुर्घटना के परिणामस्वरूप दिनेश गिर पड़े और बस का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। एमएसीटी ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिका दायर करने की तारीख से नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा राशि का भुगतान करें।