टोल टैक्स छूट: जानें किन्हें मिलती है राहत और किन शर्तों पर
टोल टैक्स छूट की जानकारी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यह स्पष्ट किया है कि टोल टैक्स से छूट केवल कुछ विशेष व्यक्तियों और सेवाओं के लिए उपलब्ध है। इसके लिए एक आधिकारिक सूची भी जारी की गई है, जिसमें आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन और कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं।
आपातकालीन सेवाओं को टोल टैक्स में छूट
आपात स्थितियों में, जैसे कि एम्बुलेंस और अग्निशामक वाहनों को टोल टैक्स से पूरी छूट दी गई है। यह नियम इन वाहनों को बिना किसी रुकावट के तेजी से मंजिल तक पहुँचाने के लिए लागू है।
उच्च पदस्थ अधिकारियों को छूट
भारत सरकार ने कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों को टोल टैक्स से छूट दी है, लेकिन यह छूट केवल आधिकारिक यात्रा के दौरान मान्य है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।
सांसद और विधायक भी पात्र
सांसद (MP) और विधायक (MLA) को भी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान यात्रा करते समय टोल टैक्स से छूट मिलती है। यह व्यवस्था उनके कार्य को सुगम बनाने के लिए की गई है।
पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए शर्तें
सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी टोल टैक्स से छूट प्राप्त है, लेकिन यह सुविधा केवल तब मान्य है जब वे वर्दी में हों। सामान्य कपड़ों में यात्रा करने पर उन्हें टोल टैक्स देना होगा।
विकलांग नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान
दिव्यांगजनों के लिए भी टोल टैक्स माफ किया गया है, बशर्ते उनके पास वैध विकलांगता प्रमाण पत्र हो और वे अपनी ट्राईसाइकिल या विशेष वाहन में यात्रा कर रहे हों।
किसानों को राहत (राज्य विशेष)
कुछ राज्य सरकारों ने किसानों को भी टोल टैक्स से छूट दी है। यह निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं और सरकार की नीतियों के अनुसार भिन्न हो सकता है।
क्या 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल देना होगा?
कई लोग मानते हैं कि यदि दो टोल प्लाज़ा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम है, तो टोल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। टोल देना या नहीं, यह NHAI द्वारा निर्धारित नियमों पर निर्भर करता है।
आपकी जानकारी
क्या आप इन नियमों से पहले से परिचित थे या यह जानकारी आपके लिए नई है?