झारखंड विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा के लिए लागू की गई निषेधाज्ञा
झारखंड विधानसभा में सुरक्षा उपाय
रांची, 5 अगस्त: झारखंड सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के आगाज से पहले सुरक्षा के मद्देनजर 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को साझा की। यह आदेश 6 अगस्त की सुबह 8 बजे से लेकर 12 अगस्त की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इस निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, मार्च करने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। कई छात्र संगठनों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 7 और 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। रांची प्रशासन के अनुसार, छठी झारखंड विधानसभा का छठा (मानसून) सत्र 6 से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से, रांची के उप-संभागीय मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय (रांची) का क्षेत्र शामिल नहीं है। बयान में कहा गया है कि निषेधाज्ञा के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी, धनुष-बाण लेकर चलने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक सभा आयोजित करने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।