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झारखंड में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद

झारखंड के गोड्डा ज़िले की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई, जिससे न्याय की एक मिसाल कायम हुई है।
 

गोड्डा ज़िले में अदालत का फैसला

झारखंड के गोड्डा ज़िले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन व्यक्तियों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने कुंदन कुमार पासी, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद जागीर को इस जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


प्राथमिकी के अनुसार, जो नवंबर 2024 में दर्ज की गई थी, 16 वर्षीय किशोरी मेले से लौटते समय दो आरोपियों द्वारा एक पुल के पास रोकी गई। उन्हें पास के खेत में खींच लिया गया, जहां उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया।


तीनों आरोपियों ने बारी-बारी से इस अपराध को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सबूतों के आधार पर, अदालत ने सभी तीनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।