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झारखंड उच्च न्यायालय का गैंगस्टर अमन साव की मौत पर राज्य सरकार को निर्देश

झारखंड उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर अमन साव की मौत के मामले में राज्य सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साव की मां ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या की। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और न्यायालय की अगली सुनवाई की तारीख।
 

उच्च न्यायालय का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को गैंगस्टर अमन साव की मृत्यु के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। साव को इस वर्ष की शुरुआत में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कथित तौर पर मार दिया गया था।


मां का आरोप

साव की मां, किरण देवी, ने आरोप लगाया कि उन्होंने ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई प्राथमिकी नहीं लिखी गई। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की पीठ ने किरण देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।


सीबीआई जांच की मांग

किरण देवी ने अपने बेटे की मृत्यु की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे को छत्तीसगढ़ के रायपुर से रांची लाया जा रहा था, जब 11 मार्च को पलामू में पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। साव की मां ने यह भी कहा कि उन्हें पहले से ही शक था कि पुलिस इसे मुठभेड़ का रूप देकर उनके बेटे की हत्या कर देगी। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।