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झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश: खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह केंद्र द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करे और खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाए। यह आदेश एक जनहित याचिका के आधार पर दिया गया है, जिसमें खुली जगहों पर बकरियों और मुर्गियों के वध की समस्या उठाई गई थी। अदालत ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है।
 

उच्च न्यायालय का निर्देश

झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह केंद्र द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे और खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाए।


मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने श्यामानंद पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि खुले में बकरियों और मुर्गियों का वध किया जाता है और उनके शव दुकानों में लटकाए जाते हैं, जो आम जनता के लिए दृश्य होते हैं।


पीठ ने खुले में मांस की बिक्री को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और राज्य सरकार तथा रांची नगर निगम को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने खाद्य सुरक्षा नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी सरकार को कहा।