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जोधपुर अदालत ने गैंगस्टर आनंदपाल मुठभेड़ मामले में पुलिस अधिकारियों को दी राहत

जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के मुठभेड़ मामले में चूरू के पूर्व पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट और अन्य अधिकारियों को राहत दी है। अदालत ने निचली अदालत के हत्या के आरोप लगाने के निर्देश को पलट दिया, जिससे अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। यह मामला 2017 की मुठभेड़ से जुड़ा है, जिसमें आनंदपाल की मौत हुई थी। उसके परिवार ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।
 

जोधपुर अदालत का महत्वपूर्ण फैसला

जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने चूरू के पूर्व पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट और उनके साथ छह अन्य पुलिस अधिकारियों को राहत प्रदान की है। अदालत ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के मुठभेड़ मामले में निचली अदालत के हत्या के आरोप लगाने के निर्देश को पलट दिया।


इस निर्णय ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई मामलों) अदालत के जुलाई 2024 के आदेश को उलट दिया, जिसमें कहा गया था कि 2017 की मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों पर हत्या के आरोप लगाए जाने चाहिए।


गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को 24 जून 2017 को चूरू जिले के मालासर गांव में पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया था। उसकी मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी राज कंवर और परिवार ने आरोप लगाया कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की।