जैसलमेर में रात्रिकालीन आवाजाही पर प्रतिबंध बढ़ाया गया
जैसलमेर में सुरक्षा उपायों को सख्त किया गया
जैसलमेर, 28 जुलाई: राजस्थान के सीमावर्ती जिले में जिला प्रशासन ने सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रात्रिकालीन आवाजाही पर प्रतिबंध को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी। जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में बिना पूर्व अनुमति के रात में आवाजाही पर रोक रहेगी।
यह प्रतिबंध प्रतिदिन शाम छह बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा, ताकि तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों से इस आदेश का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) या स्थानीय प्रशासन को देने की अपील की है।
एक अन्य आदेश में, जिला प्रशासन ने क्षेत्र में पाकिस्तानी स्थानीय सिम कार्डों के उपयोग पर भी 30 नवंबर तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है। अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तान में स्थापित मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के भीतर लगभग तीन से चार किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिससे पाकिस्तानी सिम कार्ड के माध्यम से संचार संभव हो जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए पाकिस्तानी सिम कार्डों के उपयोग पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।