×

जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी निराशा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में याचिका खारिज

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से निराशा का सामना करना पड़ा है, जब उनकी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका खारिज कर दी गई। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े इस मामले में जैकलीन ने FIR रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया। जस्टिस दत्ता ने मामले की जटिलताओं पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि अदाकारा अपनी याचिका वापस ले लें। जानें इस मामले में और क्या हुआ।
 

सुप्रीम कोर्ट में जैकलीन फर्नांडिस की याचिका का खारिज होना

सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका को खारिज कर दिया है।


जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस लंबे समय से सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सुकेश ने जैकलीन को कई महंगे उपहार दिए थे, जिसके चलते दोनों का नाम एक साथ जुड़ गया है। इस मामले में जैकलीन के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी। अदाकारा ने FIR को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।


जस्टिस दत्ता ने कहा कि आरोप यह है कि आपको 200 करोड़ रुपये उपहार में मिले थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझना मुश्किल है कि अगर दो करीबी दोस्त एक-दूसरे को उपहार देते हैं और फिर उनमें से कोई अपराध करता है, तो इसे अलग करना कठिन है।


कोर्ट का निर्णय


जस्टिस दत्ता ने यह भी कहा कि यह मामला पुनर्विचार का विषय है। उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि जैकलीन अपनी याचिका वापस ले लें और उचित समय पर फिर से आएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस याचिका को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए टिप्पणियां केवल मामले के निपटारे के दौरान की गई थीं। आरोप तय करते समय ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता की नए सिरे से सुनवाई कर सकता है। इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जैकलीन की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।