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जीएसटी में कटौती: जानें कौन से सामान होंगे सस्ते और कौन से महंगे

22 सितंबर से जीएसटी में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें दो मुख्य कर स्लैब 5% और 18% होंगे। इसके साथ ही, 40% का एक विशेष स्लैब भी जोड़ा जाएगा। इस लेख में जानें कि कौन से सामान सस्ते होंगे और कौन से महंगे। नई दरों से कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होने की उम्मीद है, जबकि तंबाकू और शराब जैसे उत्पाद महंगे बने रहेंगे।
 

जीएसटी दरों में बदलाव

Goods and Services Tax (GST) में सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे, जिसमें दो मुख्य कर स्लैब - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत - और एक विशेष 40 प्रतिशत स्लैब शामिल है, जो 'सिन गुड्स' के लिए है। इस महीने की शुरुआत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने स्लैब को सरल बनाने, खपत को बढ़ावा देने और दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए ये सुधार घोषित किए।


नई योजना के तहत जीएसटी स्लैब

नई योजना के अनुसार, सरकार चार जीएसटी स्लैब को दो मुख्य श्रेणियों में मिलाएगी और एक अलग 'सिन टैक्स' श्रेणी जोड़ेगी।



  • 5% स्लैब - आवश्यक वस्तुओं के लिए।

  • 18% स्लैब - अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए।

  • 40% स्लैब - लक्जरी और सिन गुड्स जैसे तंबाकू, शराब, सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग के लिए।


क्या होगा सस्ता?

नई दरों से कई वस्तुओं की कीमतें कम होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 12% या 28% कर के अधीन हैं।


जीएसटी कटौती: आपके लिए क्या सस्ता हो सकता है



  • टूथपेस्ट, साबुन और शैंपू।

  • पैकेज्ड खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, स्नैक्स और जूस।

  • डेयरी उत्पाद जैसे घी और कंडेंस्ड मिल्क।

  • साइकिलें और स्टेशनरी।

  • कुछ मूल्य सीमा के नीचे के कपड़े और जूते।

  • बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन।

  • सीमेंट।

  • घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और डिशवॉशर।

  • ऑटोमोबाइल: छोटे कारें (इंजन का आकार 1,200cc से कम), दो पहिया वाहन।

  • बीमा और वित्तीय सेवाएं।


जीएसटी 2.0: क्या रहेगा महंगा

जीएसटी 2.0: क्या रहेगा महंगा



  • तंबाकू उत्पाद।

  • शराब।

  • पान मसाला।

  • ऑनलाइन सट्टा और गेमिंग प्लेटफार्म।

  • पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी जीएसटी के बाहर हैं, इसलिए ईंधन की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी।

  • लक्जरी वस्तुएं जैसे हीरे और कीमती पत्थर उच्च कर दरों के अधीन रहेंगे।