जयपुर में एनएच-148 पर वाहनों की नई गति सीमा लागू
जयपुर में एनएच-148 पर वाहनों की गति सीमा को लेकर नई अधिसूचना लागू हो गई है। परिवहन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग गति सीमाएं निर्धारित की हैं, जो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं। यह नियम तब तक प्रभावी रहेगा जब तक चार-लेन डिवाइडेड कैरेजवे का निर्माण नहीं हो जाता। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे इन नए नियमों का पालन करें, जिससे सड़क पर संतुलित यातायात और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
Oct 2, 2025, 12:30 IST
नई गति सीमा की अधिसूचना
जयपुर में एनएच-148 मनोहरपुर-दौसा खंड पर वाहनों के लिए नई गति सीमा निर्धारित की गई है। भारी ट्रोलों के लिए 50 किमी/घं., ट्रकों और बसों के लिए 60 किमी/घं., हल्के चारपहिया वाहनों के लिए 70 किमी/घं., दुपहिया के लिए 60 किमी/घं., और तीनपहिया वाहनों के लिए 50 किमी/घं. की गति सीमा तय की गई है। यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक चार-लेन डिवाइडेड कैरेजवे का निर्माण नहीं हो जाता।
जयपुर, 1 अक्टूबर 2025 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 (मनोहरपुर-दौसा खंड) पर वाहनों की गति सीमा को लेकर नई अधिसूचना प्रभावी हो गई है। परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित होते ही लागू हो गई है, जिसका सीधा प्रभाव इस मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों पर पड़ेगा।
विभिन्न वाहनों के लिए गति सीमा
परिवहन विभाग के अनुसार, इस अधिसूचना में सभी श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमा निर्धारित की गई है।
भारी वाहनों (ट्रोला) के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए यह सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
हल्के भारी वाहनों के लिए भी यही सीमा लागू होगी, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
यात्री और हल्के वाहनों के लिए नियम
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यात्री और हल्के वाहनों की गति सीमा भी अलग-अलग निर्धारित की गई है।
मध्यम/भारी यात्रा वाहन (बस आदि): 60 किलोमीटर प्रति घंटा
हल्के चार पहिया वाहन (कार आदि): 70 किलोमीटर प्रति घंटा
तीन पहिया वाहन (ऑटो रिक्शा आदि): 50 किलोमीटर प्रति घंटा
दुपहिया वाहन (बाइक/स्कूटर आदि): 60 किलोमीटर प्रति घंटा
इस प्रकार, प्रत्येक वाहन श्रेणी के अनुसार गति सीमा निर्धारित की गई है, जिससे सड़क पर संतुलित यातायात और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय
यह निर्णय सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार दुर्घटनाओं का कारण बनती है। मनोहरपुर-दौसा खंड पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित करना यात्रियों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
यह निर्णय सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार दुर्घटनाओं का कारण बनती है। मनोहरपुर-दौसा खंड पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित करना यात्रियों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अस्थायी होगी। जब तक एनएच-148 का मनोहरपुर-दौसा खंड चार लेन का डिवाइडेड कैरेजवे नहीं बन जाता, तब तक यह गति सीमा लागू रहेगी। चार लेन बनने के बाद वाहनों की गति सीमा पर पुनः समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार नए नियम लागू किए जाएंगे।
यातायात विभाग की अपील
प्रादेशिक परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नई गति सीमा का सख्ती से पालन करें। तेज रफ्तार न केवल वाहन चालक बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा बनती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रादेशिक परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नई गति सीमा का सख्ती से पालन करें। तेज रफ्तार न केवल वाहन चालक बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा बनती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एनएच-148 पर वाहनों की गति सीमा तय करने का यह कदम सड़क सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अलग-अलग वाहनों के लिए अलग गति सीमा निर्धारित कर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यातायात अनुशासन से ही सड़क सुरक्षा संभव है। आने वाले समय में चार लेन बनने के बाद यातायात और अधिक सुगम और सुरक्षित होगा।