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जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई: 480 सिलेंडर और 9 गिरफ्तार

जयपुर में जिला रसद अधिकारी ने अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में 480 गैस सिलेंडर, 6 पिकअप वाहन और कई रिफिलिंग मशीनें जब्त की गईं। कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये अवैध केंद्र सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते, जिससे बड़े हादसों का खतरा बना रहता है। इस कार्रवाई के तहत कई कानूनी धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है।
 

जिला कलक्टर के निर्देश पर कार्रवाई

जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के आदेश पर, जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने बुधवार को ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की। इस अभियान में अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क पर एक साथ तीन स्थानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान कुल 480 गैस सिलेंडर, 6 पिकअप वाहन, 5 रिफिलिंग मशीनें और 4 इलेक्ट्रॉनिक कांटे जब्त किए गए। तीनों टीमों ने मिलकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया।


पहली छापेमारी का विवरण

पहली कार्रवाई सुबह 4:30 बजे प्रताप नगर सेक्टर 16-17 की पुलिया के पास की गई। यहां टीम 'ए' ने 107 सिलेंडर, एक पिकअप, चार रिफिलिंग मशीनें, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक रजिस्टर और एक पेटीएम मशीन जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया।


सांगानेर में कार्रवाई

दूसरी कार्रवाई में टीम 'बी' ने सांगानेर के कृष्णा विहार और श्रीराम की नांगल क्षेत्र में दबिश दी। यहां से 77 सिलेंडर, एक पिकअप वाहन, एक मोबाइल और सीसीटीवी डीवीआर जब्त किया गया।


एयरपोर्ट के पास की छापेमारी

तीसरी कार्रवाई टीम 'सी' ने एयरपोर्ट की दीवार के पास और गंगानिवारा मैरिज गार्डन क्षेत्र में की। यहां से 296 सिलेंडर, चार पिकअप वाहन, एक रिफिलिंग मशीन और तीन इलेक्ट्रॉनिक कांटे मिले, जिसके परिणामस्वरूप आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।


कानूनी धाराएं और जांच

इस कार्रवाई के दौरान लक्ष्य इंडेन रामपुरिया और जगतपुरा की गाड़ियां भी मौके पर मिलीं, जिससे गैस एजेंसी की संभावित संलिप्तता की जांच शुरू की गई है। अवैध रिफिलिंग नेटवर्क के खिलाफ द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।


बड़े हादसों का खतरा

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने बताया कि ऐसे अवैध रिफिलिंग केंद्र सुरक्षा मानकों के बिना संचालित होते हैं, जिससे आवासीय क्षेत्रों में बड़े हादसों का खतरा बना रहता है। भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों का खुला भंडारण कभी भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए इन गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है।