जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश संजीव कुमार की नियुक्ति
न्यायाधीश संजीव कुमार की नियुक्ति
फाइल छवि: न्यायाधीश संजीव कुमार (फोटो: @jiwak_shah/X)
नई दिल्ली, 1 जून: केंद्र सरकार ने सोमवार को न्यायाधीश संजीव कुमार को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया। यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्लि के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के बाद की गई है।
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने श्री न्यायाधीश संजीव कुमार, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है।"
संविधान का अनुच्छेद 223 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सके जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ हो।
इससे पहले, केंद्र ने न्यायाधीश अरुण पल्लि के साथ तीन अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहन की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति को मंजूरी दी थी।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति की है।
न्यायाधीश अरुण पल्लि, जिनका मूल उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, ने अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी पदोन्नति की सिफारिश 22 और 27 मई को की थी।
यह उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश संजीव कुमार ने पहले अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था।