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चूहा मारने पर आरोपी को मिली बड़ी मुसीबत, जानिए पूरा मामला

बदायूं में चूहा मारने के मामले में आरोपी मनोज कुमार को गंभीर कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उसने चूहा मारने के बाद पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया और अब उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जानिए इस अजीबोगरीब मामले की पूरी कहानी और इसके पीछे की वजहें।
 

बदायूं में चूहा हत्याकांड का मामला


बदायूं। चूहा मारने के कारण मनोज को एक गंभीर कानूनी समस्या का सामना करना पड़ा है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी एक हरकत उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी।


सदर कोतवाली क्षेत्र में चूहा हत्याकांड के आरोपी मनोज को यह नहीं पता था कि चूहा मारने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। उसे मुकदमेबाजी का सामना भी करना पड़ेगा।


घटना के बाद आरोपी हर कदम पर फंसता गया। पुलिस हिरासत में उसने स्वीकार किया कि वह चूहों से परेशान था, क्योंकि उसके घर का काफी सामान चूहों ने खराब कर दिया था। उसने बताया कि गरीबी के कारण वह खुद मुश्किल में था और चूहों ने उसके कपड़े भी बर्बाद कर दिए थे। इसलिए उसने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया।


गुनाह कबूलने के बाद उसने माफी मांगी और कहा कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा। पुलिस ने उसके कबूलनामे के बाद एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद अब कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है। चार्जशीट तैयार करने में पुलिस को चार महीने का समय लगा। इस मामले में सात पर्चे काटे गए और अब 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है।


घटनाक्रम का विवरण

पिछले साल 25 नवंबर को, मनोज कुमार ने अपने घर से चूहा पकड़ा और उसे नाले में पत्थर बांधकर डुबो दिया। इस दौरान पीएफए के विकेंद्र शर्मा ने उसे ऐसा करते देखा और पुलिस को सूचित किया। विकेंद्र ने मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कोतवाली ले गई।


इसके बाद चूहे का बरेली के आईवीआरआई में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विकेंद्र की शिकायत पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मनोज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में मनोज को कच्ची जमानत पर रिहा कर दिया गया। मनोज घटना के पांचवें दिन अदालत में पेश हुआ, जहां उसे जमानत मिल गई।


आरोपी का बयान

आरोपी मनोज ने कहा कि उसे नहीं पता था कि वह चूहा मारने के कारण इतनी बड़ी समस्या में फंस जाएगा। चूहा मारने के लिए कई दवाइयां उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग अपने घरों में रखते हैं। चूहा उसे काफी समय से परेशान कर रहा था और उसके घर का जरूरी सामान भी खराब कर दिया था। उसकी बेटी को भी चूहे ने काट लिया था, जिसके इलाज में उसे काफी खर्च करना पड़ा।


संभावित सजा

जिला बार एसोसिएशन के महासचिव पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है, वे जमानतीय अपराध हैं। इस अपराध के लिए आरोपी को छह महीने तक की सजा हो सकती है।


सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने बताया कि चूहा मारने के आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है।