चूहा मारने पर आरोपी को मिली बड़ी मुसीबत, जानिए पूरा मामला
बदायूं में चूहा हत्याकांड का मामला
बदायूं में एक व्यक्ति, मनोज, ने चूहा मारने के बाद खुद को एक गंभीर कानूनी समस्या में फंसा पाया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी इस हरकत के कारण उसे मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद मनोज ने पुलिस हिरासत में स्वीकार किया कि वह चूहों से परेशान था, क्योंकि चूहों ने उसके घर का काफी सामान नष्ट कर दिया था। उसने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वह खुद भी मुश्किलों का सामना कर रहा था, और चूहों ने उसके कपड़े भी खराब कर दिए थे। इसलिए उसने चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया।
गुनाह कबूल करने के बाद मनोज ने माफी मांगी और कहा कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। पुलिस ने उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। चार्जशीट तैयार करने में पुलिस को चार महीने का समय लगा।
घटना का विवरण बताते हुए, मनोज ने 25 नवंबर को अपने घर से चूहा पकड़ा और उसे नाले में फेंक दिया। इस दौरान एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मनोज को गिरफ्तार किया गया।
चूहे का पोस्टमार्टम बरेली के आईवीआरआई में किया गया, और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मनोज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
मनोज ने कहा कि उसे नहीं पता था कि चूहा मारने के कारण वह इतनी बड़ी समस्या में फंस जाएगा। उसने बताया कि चूहों ने उसके घर का बहुत सारा सामान बर्बाद कर दिया था और उसकी बेटी को भी काट लिया था, जिसके इलाज में उसे काफी खर्च करना पड़ा।
जिला बार एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि चार्जशीट में जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, वे जमानतीय अपराध हैं, और इस मामले में आरोपी को छह महीने तक की सजा हो सकती है।
सीओ सिटी ने बताया कि मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और चार्जशीट दाखिल की गई है।