चुनाव आयोग ने शुरू की नई हेल्पलाइन सेवाएं, नागरिकों के लिए आसान संपर्क
चुनाव आयोग ने नागरिकों के लिए नई हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की हैं, जिसमें 'बुक-अ-कॉल विद बीएलओ' सुविधा शामिल है। यह नागरिकों को अपने बूथ लेवल अधिकारियों से सीधे संपर्क करने की अनुमति देती है। आयोग ने सभी मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी और शिकायतों के लिए इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, आयोग ने शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं। जानें और अधिक इस नई पहल के बारे में।
Oct 29, 2025, 19:04 IST
नई हेल्पलाइन सेवाओं की शुरुआत
चुनाव आयोग ने बुधवार को नागरिकों की समस्याओं और प्रश्नों के समाधान के लिए राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन के साथ-साथ सभी 36 राज्यों और जिलों के लिए हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, 'बुक-अ-कॉल विद बीएलओ' नामक एक नई सुविधा भी पेश की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक ECINET प्लेटफॉर्म पर अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से सीधे संपर्क कर सकते हैं। आयोग ने सभी मतदाताओं को चुनाव से संबंधित जानकारी, फीडबैक, सुझाव और शिकायतों के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान हो सके।
सुविधाओं का विस्तार और संपर्क के नए तरीके
चुनाव आयोग ने बताया कि नागरिक ECINet ऐप का उपयोग करके चुनाव अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारियों (ईआरओ) को नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करने और उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों का 48 घंटों के भीतर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि नागरिक complaints@eci.gov.in पर ईमेल भेजकर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (एनसीसी) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा। यह टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 के माध्यम से सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक उपलब्ध है, और कॉल प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा संभाली जाती हैं, जो नागरिकों और अन्य हितधारकों को चुनावी सेवाओं में सहायता प्रदान करते हैं।
स्थानीय प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण
चुनाव आयोग ने प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिले के लिए अपने राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि समय पर और स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। आयोग ने यह भी बताया कि ये केंद्र पूरे वर्ष सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यरत रहेंगे और क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करेंगे। सभी शिकायतों और प्रश्नों को राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) के माध्यम से दर्ज और ट्रैक किया जाएगा।