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चित्तूर में नाबालिग के साथ बलात्कार: तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह घटना 25 सितंबर को नागरवनम पार्क में हुई, जहां एक युवा जोड़े पर हमला किया गया था। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने जांच में सहयोग की अपील की है और अफवाह फैलाने से बचने की चेतावनी दी है।
 

चित्तूर में नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला

आंध्र प्रदेश के चित्तूर तालुक पुलिस ने मुराकम्बट्टू क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना 25 सितंबर को नागरवनम पार्क में हुई, जहां कुछ लोगों ने एक युवा जोड़े पर हमला किया, उन्हें पीटा और उनका सामान लूट लिया। युवक ने 29 सितंबर को चित्तूर तालुक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि आरोपियों ने उसे धमकाया और उसके साथ मौजूद लड़की के साथ बलात्कार किया।


इसके बाद, पुलिस ने पीड़िता और उसके माता-पिता से बातचीत की, उन्हें काउंसलिंग प्रदान की और लड़की को चित्तूर सरकारी अस्पताल के वन-स्टॉप सेंटर ले जाया गया, जहां एक महिला अधिकारी ने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उसका बयान दर्ज किया। उसके बयान के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पोक्सो अधिनियम और एससी/एसटी (पीओए) संशोधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की पहचान मुराकम्बट्टू निवासी महेश और किशोर तथा सांतापेटा निवासी हेमंत प्रसाद के रूप में हुई है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए चित्तूर सब-डिवीजन के डीएसपी टी. साईनाथ की देखरेख में विशेष टीमें गठित की गई हैं।


चित्तूर ज़िले के पुलिस अधीक्षक तुषार डूडी, आईपीएस ने कहा कि जांच को पूरी सख्ती और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने अफवाह फैलाने या पीड़िता की पहचान उजागर करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि ऐसे कृत्य पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय हैं। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे जांच में सहयोग करें और झूठी जानकारी न फैलाएं।