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गौतमबुद्ध नगर में यौन उत्पीड़न के दोषी को मिली सात साल की सजा

गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने एक आठ वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला चार जुलाई 2023 को जेवर क्षेत्र में घटित हुआ, जब बच्ची अपने खेत में खजूर तोड़ने गई थी। आरोपी ने बच्ची के साथ छेड़खानी की और भाग गया। पुलिस ने मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया और अदालत ने सुनवाई के बाद दोषी को सजा सुनाई।
 

न्यायालय का निर्णय

गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने एक आठ वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.


जुर्माने की शर्तें

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी राहुल जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च किया जाएगा.


घटना का विवरण

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) जय प्रकाश भाटी ने जानकारी दी कि यह घटना चार जुलाई 2023 को जेवर क्षेत्र में हुई। उस दिन, बच्ची अपने खेत में खजूर तोड़ने गई थी, तभी राहुल ने उससे छेड़खानी की और दुष्कर्म का प्रयास किया.


भाटी ने बताया कि जब पीड़िता ने चिल्लाना शुरू किया, तो आसपास के लोग वहां पहुंचे, लेकिन आरोपी मौके से भाग निकला.


मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल की सजा सुनाई.