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गोवा में जिला पंचायत चुनाव: मतदान प्रक्रिया और दिशा-निर्देश

गोवा में जिला पंचायत चुनाव 20 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसमें 86.8 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया मतपत्रों के माध्यम से होगी और मतगणना 22 दिसंबर को की जाएगी। इस चुनाव के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मतदान केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंध शामिल हैं। जानें मतदान के दिन क्या अनुमति है और क्या नहीं।
 

गोवा में मतदान की तिथि और प्रक्रिया

गोवा में जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदान 20 दिसंबर को राज्य की सभी 50 सीटों पर आयोजित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस महत्वपूर्ण स्थानीय चुनाव में लगभग 86.8 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र हैं। सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है, और अधिकारियों ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए कठोर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मतदान प्रक्रिया मतपत्रों के माध्यम से होगी, और मतगणना 22 दिसंबर को की जाएगी।


मतदाता संख्या और मतदान कार्यक्रम

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 20 दिसंबर को कुल 8,68,637 मतदाता अपने वोट डालेंगे, जिनमें 4,20,431 पुरुष और 4,48,201 महिला मतदाता शामिल हैं।


मतदान तिथि: 20 दिसंबर, 2025


मतगणना: 22 दिसंबर, 2025


मतदान का तरीका: मतपत्र


मतदान दिवस के दिशा-निर्देश

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उत्तरी और दक्षिणी गोवा के जिला मजिस्ट्रेटों ने मतदान से पहले निषेधाज्ञा जारी की है।


मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सभी रेस्तरां, बार, चाय की दुकानें, पान की दुकानें, ढाबे और अन्य खाद्य प्रतिष्ठान मतदान के दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेंगे।


इसी तरह के प्रतिबंध 22 दिसंबर को मतगणना केंद्रों पर सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्त होने तक लागू रहेंगे।


मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है।


मतदान अधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी और चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।


ये आदेश वास्तविक विवाह जुलूसों, अंतिम संस्कार समारोहों या धार्मिक जुलूसों पर लागू नहीं होंगे।


इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।