गोवर्धन पूजा के दौरान किशोर की हत्या: सात आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
अदालत का फैसला
गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर 14 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, प्रत्येक पर 95-95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जैसा कि एक सरकारी अधिवक्ता ने मंगलवार को बताया।
मामले की जानकारी
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने कहा कि अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभिराज, कुंवर गौरव, रणजीत सिंह, सोनू, निशांत राणा, धर्मेश उर्फ धर्मेंद्र और शिवनीत उर्फ शिवराज को दोषी ठहराया।
घटना का विवरण
यह घटना 14 नवंबर 2023 को थाना जेवर क्षेत्र के महाबलीपुर गांव में हुई थी। राकेश पुत्र कमल की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वह अपने बेटे मोहित (14) और अन्य लोगों के साथ गोवर्धन पूजा कर घर लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।
घायल और हमले का विवरण
अधिवक्ता के अनुसार, गोली लगने से मोहित की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि नरेंद्र और हरेंद्र के हाथ में गोली लगी थी। इसके अलावा, आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से भी हमला किया था।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दायर किया। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो दोषियों को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।