×

गुवाहाटी में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए रैलियों पर प्रतिबंध

गुवाहाटी पुलिस ने शहर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सभी प्रकार की रैलियों और सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और आगे की सूचना तक जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय आपातकालीन सेवाओं में बाधा डालने वाले आयोजनों के कारण लिया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है, लेकिन प्रभावित लोग इस आदेश में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 

गुवाहाटी पुलिस का नया आदेश

गुवाहाटी, 6 जून: शहर में गंभीर ट्रैफिक जाम को कम करने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए, गुवाहाटी पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को सभी रैलियों, जुलूसों, मैराथनों, वॉकथॉन्स और इसी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और आगे की सूचना तक जारी रहेगा।

यह आदेश पुलिस उपायुक्त (प्रशासन) इमदाद अली द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया था।


 



पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश की एक प्रति (AT Photo)

अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय ऐसे आयोजनों के कारण होने वाली बार-बार की बाधाओं के चलते लिया गया है, जो गंभीर ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं और आपातकालीन सेवाओं में बाधा डालते हैं।

आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “ऐसे आयोजन न केवल भीड़भाड़ और जाम का कारण बनते हैं, बल्कि आपातकालीन सेवाओं को बाधित करके सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।”

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, पुलिस ने सड़क के उपयोग को सख्ती से नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शहर में सभी जुलूसों पर प्रतिबंध “सार्वजनिक परिवहन के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने” के लिए है।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत दंड लगाया जाएगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि उपायुक्त द्वारा जारी प्रतिबंध में अपवाद की अनुमति है: प्रतिबंधों से प्रभावित व्यक्ति या समूह पुलिस उपायुक्त (प्रशासन) को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आदेश में संशोधन या निरसन की मांग की जा सकती है।

यह निर्देश शहर में ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद करने की उम्मीद है।