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गुरुग्राम में शराब कारोबारी की हत्या के मामले में 13 दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

गुरुग्राम की अदालत ने 2016 में शराब व्यापारी मनीष कुमार उर्फ पप्पू की हत्या के मामले में 13 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मनीष, जो एक गैंगस्टर का भाई था, की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आरोपियों की पहचान।
 

गुरुग्राम अदालत का फैसला

गुरुग्राम की एक अदालत ने 2016 में शराब व्यापारी मनीष कुमार उर्फ पप्पू की हत्या से जुड़े मामले में 13 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी।


मनीष का पारिवारिक संबंध

पुलिस के अनुसार, मनीष जेल में बंद गैंगस्टर और पूर्व पार्षद बिंदर गुर्जर का भाई था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने मंगलवार को सभी 13 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।


हत्या का विवरण

18 अक्टूबर 2016 को मनीष की हत्या उस समय की गई जब वह अपने चालक और एक मित्र के साथ शराब की दुकान से पैसे लेने गए थे। मनीष के पिता करण सिंह ने बताया कि यह हत्या पुरानी दुश्मनी के चलते की गई थी।


आरोपियों की पहचान

पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में रोहतक जिले के गांव बहु अकबरपुर के राहुल पंडित, सचिन उर्फ बिल्लू, सोमबीर उर्फ छतरी उर्फ नन्हा, गांव कंसाला के दीपक और मोनू, गांव मोखरा के दिनेश, गुरुग्राम के गाडोली खुर्द के रविकांत उर्फ विक्की, ब्रह्मप्रकाश और कुलदीप (मारे गए गैंगस्टर संदीप गाडोली के भाई), सेक्टर पांच के जयबीर, रतन गार्डन कॉलोनी के लव शर्मा, दिल्ली के मेहरम नगर के रवि कुमार और झज्जर जिले के गांव डीघल के पवन कुमार शामिल हैं।