गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों के पैरोल पर रिहा किया गया
गुरमीत राम रहीम की पैरोल
हरियाणा सरकार ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा (DSS) के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को, जो बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी हैं, 40 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्णय लिया। वह 14 सितंबर को फिर से जेल लौटेंगे। इस अवधि में, वह 1 जनवरी से 14 सितंबर तक कुल 91 दिन जेल से बाहर रह चुके होंगे। सूत्रों के अनुसार, 57 वर्षीय राम रहीम इस 40 दिन की अवधि के दौरान सिरसा स्थित अपने डेरा में रहेंगे।
इससे पहले, राम रहीम को अप्रैल में 21 दिन की ‘फरलो’ पर रिहा किया गया था।
दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले पैरोल
जनवरी में, उन्हें 30 दिन की पैरोल दी गई थी, जो 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले थी। पिछले साल, हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले भी उन्हें 20 दिन की पैरोल दी गई थी।
सिंह को 2017 में अपनी दो शिष्याओं के बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2002 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उन्हें और चार अन्य आरोपियों को पिछले वर्ष मई में बरी कर दिया था।
सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने लगभग 20 साल पुराने हत्याकांड में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्हें सह-आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की संख्या काफी अधिक है, विशेषकर सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार में।