गुजरात में गिफ्ट सिटी में शराब पीने के नियमों में बदलाव
गुजरात सरकार का नया निर्णय
गुजरात सरकार ने सोमवार को गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में शराब पीने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। अब, गुजरात या भारत के बाहर के नागरिक केवल एक फोटो आईडी कार्ड दिखाकर गिफ्ट सिटी के निर्धारित होटलों या रेस्टोरेंट में शराब का सेवन कर सकते हैं। इस नए नियम के तहत, शराब पीने के लिए पहले की तरह परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
नियमों में ढील
राज्य के गृह विभाग ने 20 दिसंबर को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसमें गिफ्ट सिटी में शराब के सेवन से संबंधित नियमों में और ढील दी गई है। गुजरात में शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन सामान्यतः प्रतिबंधित है, लेकिन 2023 में गिफ्ट सिटी को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई थी।
नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, अब गुजरात के बाहर के लोग या विदेशी नागरिक गिफ्ट सिटी में निर्दिष्ट स्थानों पर वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन कर सकते हैं। यह नया नियम उन बाहरी व्यक्तियों के लिए पूर्व में आवश्यक अस्थायी परमिट की शर्त को समाप्त करता है।
नए स्थानों पर शराब परोसने की अनुमति
एक और महत्वपूर्ण बदलाव उन स्थानों से संबंधित है जहाँ शराब परोसी जा सकती है। पहले, शराब का सेवन केवल होटलों या रेस्टोरेंट के निर्धारित वाइन और डाइन क्षेत्रों तक सीमित था। अब, नए नियमों के तहत लॉन, पूलसाइड और टेरेस जैसी जगहों पर भी शराब परोसी जा सकेगी।
लिकर एक्सेस परमिट धारकों के लिए नई सुविधा
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि गिफ्ट सिटी के जिन कर्मचारियों के पास 'लिकर एक्सेस परमिट' है, वे एक बार में निर्धारित स्थानों पर 25 मेहमानों को होस्ट कर सकते हैं। इन मेहमानों को 'टेम्पररी परमिट' दिया जाएगा, बशर्ते कि होस्ट कर्मचारी उनके साथ मौजूद हों।