गाजियाबाद में नाबालिग से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा
विशेष अदालत का फैसला
गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मुरादनगर के एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की कठोर सजा सुनाई। सरकारी वकील के अनुसार, पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम ने मुरादनगर निवासी अकबर को यह सजा दी।
आर्थिक दंड और घटना का विवरण
अकबर को 1,10,000 रुपये का आर्थिक दंड भी भरने का आदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि यह घटना 5 जुलाई, 2022 को हुई थी। पीड़िता की मां काम के सिलसिले में अलीगढ़ गई थीं, जबकि उसके पिता ड्यूटी पर थे। इस दौरान, उनकी 17 वर्षीय बेटी अपने मंगेतर के साथ मंदिर गई थी। लौटते समय, मंगेतर ने उसे एक मैरिज होम के पास छोड़ दिया।
अपराध का विवरण
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब लड़की घर लौट रही थी, तब आरोपी अकबर ने उसका पीछा किया और जबरदस्ती घर के अंदर घुस गया। उसने नाबालिग के साथ बलात्कार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। अभियोजन ने यह भी बताया कि अकबर ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। पीड़िता ने जब होश में आई, तो उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। इसके बाद, उसकी मां ने गाजियाबाद लौटकर 7 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।