गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन में अश्लीलता का मामला: छात्रों पर कार्रवाई शुरू
गाजियाबाद में अश्लीलता का मामला
गाजियाबाद
दिल्ली-मेरठ मार्ग पर चलने वाली नमो भारत ट्रेन में शारीरिक संबंध बनाने वाले छात्रों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। एनसीआरटीसी ने मुरादनगर थाने में तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसमें ट्रेन में संबंध बनाने वाले युवक-युवती के साथ-साथ अश्लील वीडियो को वायरल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे बर्खास्त किया जा चुका है।
एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़का और लड़की चलती ट्रेन की सीट पर शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके कपड़ों से यह संकेत मिलता है कि वे कॉलेज के छात्र हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि लड़का बीटेक का छात्र है और लड़की बीसीए कर रही है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
वीडियो को ट्रेन के सीसीटीवी फीड से रिकॉर्ड करके वायरल करने वाले रिषभ कुमार को पहले ही बर्खास्त किया गया था। अब उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। एनसीआरटीसी ने पहले ही उसे बर्खास्त कर दिया था। सोशल मीडिया पर छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही थी। वीडियो वायरल होने के एक सप्ताह बाद, मेंटनेंस एजेंसी डीआरआरसीटी के अधिकारी दुष्यंत कुमार ने मुरादनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
एसीपी मसूरी सर्किल लिपि नगायच ने बताया कि छात्रों और ऑपरेटर रिषभ कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य) और धारा 77 (दृश्यरति/वॉयेरिज़्म) तथा आईटी एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
सजा का प्रावधान
जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और वीडियो में दिखने वाले कपल की पहचान की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से उनके रूट का विश्लेषण किया जा रहा है। यदि दोषी पाए गए, तो बीएनएस की धारा 296 के तहत आरोपियों को अधिकतम तीन महीने की कैद, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 77 के तहत न्यूनतम एक वर्ष से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।