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गाजियाबाद में देह व्यापार का भंडाफोड़, तीन महिलाएं रेस्क्यू

गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-4 में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया और एक महिला संचालिका को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई तब की गई जब पुलिस को जानकारी मिली कि वहां अनैतिक देह व्यापार चल रहा था। जांच में पता चला कि संचालिका ने महिलाओं को पैसे का प्रलोभन देकर इस धंधे में धकेला था। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है।
 

गाजियाबाद में छापेमारी का मामला

गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-4 में एक घर में केवल महिलाएं निवास करती थीं। इस स्थान पर अक्सर विभिन्न पुरुषों का आना-जाना लगा रहता था। शाम होते ही इस घर में गतिविधियां बढ़ जाती थीं। जब पुलिस को इस घर के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने इसकी निगरानी शुरू की। एक दिन दारोगा ने जब यहां छापा मारा, तो अंदर का दृश्य देखकर वे चकित रह गए।


देह व्यापार का खुलासा

वास्तव में, वैशाली सेक्टर-4 में इस मकान में देह व्यापार का संचालन हो रहा था। पुलिस ने यहां से तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया और इस धंधे की संचालिका को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरापुरम और कौशाम्बी थाने की पुलिस ने मिलकर इस रेड को अंजाम दिया, जिसमें संचालिका के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई।


पुलिस की कार्रवाई

पुलिस को एक मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली थी कि वैशाली सेक्टर-4 में अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। इसमें गरीब और भोली-भाली महिलाओं को बहलाकर इस धंधे में धकेला जा रहा था। इसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त और थाना कौशाम्बी की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस मकान पर छापा मारा, जहां तीन महिलाओं को बचाया गया।


महिला संचालिका की गिरफ्तारी

पुलिस ने महिला संचालिका को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में यह सामने आया कि उसने अनैतिक कमाई के लालच में महिलाओं को काम दिलाने और पैसे का प्रलोभन देकर उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर किया। ग्राहकों से भारी धनराशि वसूल की जाती थी, जिसमें से कुछ राशि महिलाओं को उनके भरण-पोषण के लिए दी जाती थी।


मामले की जांच जारी

जानकारी के अनुसार, महिला संचालिका ने इन महिलाओं को लंबे समय से इस अनैतिक कार्य में लगा रखा था। वह खुद ग्राहकों से मोटी रकम वसूल करती थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे गिरोहों का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जाए और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। गिरफ्तार महिला के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.