खान सर को फायरिंग मामले में मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
पटना में खान सर को मिली राहत
पटना: फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को फायरिंग मामले में महत्वपूर्ण राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद खान सर को तुरंत गिरफ्तारी का खतरा नहीं रहेगा। पिछले कुछ दिनों से पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी।
खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग की थी। अब मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत मिल गई है। इस फैसले से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी।
खान सर के वकील, अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि मामले की सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, जिसका अर्थ है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।
वकील ने कहा कि अदालत ने केस डायरी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मांग की है। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार किया और अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता, तब तक खान सर स्वतंत्र रूप से आ-जा सकते हैं।
वकील के अनुसार, फिलहाल खान सर को कोर्ट में पेश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि अदालत से कोई निर्देश आता है, तभी उन्हें उपस्थित होना होगा। अब मामले में आगे की सुनवाई केस डायरी आने के बाद होगी, जिसके बाद जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.