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खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सोमवार तक टला

बिहार के शिक्षक खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आदेश नहीं दिया जा सका। यह मामला पटना में हुई गोलीबारी से संबंधित है, जिसमें खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की गई थी। वकील ने बताया कि अदालत का निर्णय आने तक खान सर को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त रहेगा।
 

खान सर की जमानत याचिका पर अदालती फैसला

बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, की अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया जा सका। इससे पहले, अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।


यह मामला जून की शुरुआत में पटना में हुई एक गोलीबारी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि खान सर के कोचिंग संस्थान में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने कथित तौर पर गोलीबारी की थी।


खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि न्यायाधीश की छुट्टी के कारण शुक्रवार को फैसला नहीं आ सका और अब सोमवार को आदेश सुनाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत के निर्णय तक खान सर के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा।


यह ध्यान देने योग्य है कि अदालत ने बुधवार को खान सर की याचिका के साथ-साथ उनके दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी अपना फैसला सुरक्षित रखा था।