क्रिश्चियन मिशेल को मिली राहत, लेकिन जेल से नहीं निकल पाएंगे
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राऊज एवेन्यू कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसकी रिहाई का आदेश दिया है। हालांकि, इस राहत के बावजूद क्रिश्चियन मिशेल अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़े मामले में उसकी रिहाई का कोई आदेश नहीं आया है। इस स्थिति में, उन्हें जेल में ही रहना होगा।
सुनवाई के दौरान, क्रिश्चियन मिशेल के वकील ने तर्क दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी लगभग 7 वर्षों से हिरासत में है, जो इस मामले में संभावित अधिकतम सजा के बराबर है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले क्रिश्चियन मिशेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। इसके अलावा, सीबीआई केस में उसे सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिली थी, लेकिन पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने और जमानत की शर्तों के तहत आवश्यक सुरक्षा न मिलने के कारण वह अब तक जेल से बाहर नहीं निकल सके थे।
इससे पहले, 8 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को एक बड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने जेल से रिहाई की मांग की थी। अदालत ने कहा था कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 467 के तहत गंभीर आरोप हैं, जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उसने अधिकतम सजा की अवधि पहले ही पूरी कर ली है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि धारा 467 लागू होती है या नहीं, यह निर्णय आरोप तय होने के दौरान किया जाएगा। तब तक आरोपी को रिहा नहीं किया जा सकता। क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को 5 दिसंबर 2018 को संयुक्त अरब अमीरात से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। भारत पहुंचने पर सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन बाद ईडी ने भी उसे हिरासत में ले लिया। तब से वह जेल में बंद हैं।