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क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत पर आज होगा फैसला, अगस्ता वेस्टलैंड केस में सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर निर्णय सुनाएगी। मिशेल, जो अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े CBI मामले में हिरासत में हैं, ने जमानत मांगी है। उनका तर्क है कि उन्होंने पहले ही अधिकतम सात साल की सजा काट ली है। जानें इस मामले के पीछे की कहानी और मिशेल की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी।
 

अगस्ता वेस्टलैंड केस में जमानत का फैसला

अगस्ता वेस्टलैंड केस.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर निर्णय सुनाएगी। मिशेल, जो अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े CBI मामले में हिरासत में हैं, ने जमानत मांगी है। उनका तर्क है कि उन पर लगे आरोपों के लिए उन्होंने पहले ही अधिकतम सात साल की सजा काट ली है।

स्पेशल CBI जज संजय जिंदल ने इस मामले की सुनवाई की और अब फैसला 23 दिसंबर के लिए सुरक्षित रखा है। इससे पहले, 20 दिसंबर को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिशेल को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन CBI के मामले के कारण वह रिहा नहीं हो सके।

दुबई से प्रत्यर्पण

मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, जिसके बाद CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया और चार्जशीट दायर की। CBI ने आरोप लगाया कि 8 फरवरी, 2010 को 55.6262 मिलियन यूरो के VVIP हेलिकॉप्टरों की खरीद से सरकारी खजाने को लगभग 39.821 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। मिशेल पर ED और CBI द्वारा दायर दो मामलों में आरोप हैं, और उन्होंने दोनों मामलों में जमानत याचिकाएं दायर की हैं।

भारत की छवि पर प्रभाव

मिशेल ने कहा, 'जब तक कुछ नहीं बदला जाएगा, तब तक इसका कोई असर नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुझे अभी जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन भारत की छवि का क्या होगा, यह मुझे नहीं पता।' उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जेल में हमले का सामना करना पड़ा है, जिससे उनकी सुरक्षा पर सवाल उठता है।

घोटाले का विवरण

अगस्ता वेस्टलैंड 36 VVIP हेलिकॉप्टरों की खरीद में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला है। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था। 19 सितंबर 2020 को CBI ने पूरक चार्जशीट दायर की, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मिशेल के वकील का कहना है कि उन्होंने पहले ही सजा के बराबर समय जेल में बिताया है।