क्रिमिनल केस के चलते सरकारी नौकरी और विदेश यात्रा पर प्रतिबंध
कश्मीर पुलिस का नया सर्कुलर
हाल ही में कश्मीर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल केस है, तो क्या वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है या विदेश यात्रा कर सकता है। फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स को निर्देश दिया गया है कि सरकारी नौकरी या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच की जाए। यदि किसी व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है, तो उसे सुरक्षा मंजूरी नहीं दी जाएगी।
विदेश यात्रा पर प्रतिबंध
भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार, पासपोर्ट अधिकारी को पासपोर्ट जारी करने से मना करने का अधिकार है। यदि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है या उसने देश की संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में भाग लिया है, तो उसे पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा, यदि आवेदक को पिछले पांच वर्षों में दो साल की सजा हुई है, तो भी पासपोर्ट आवेदन खारिज किया जा सकता है।
विदेश मंत्रालय का राहतकारी नोटिफिकेशन
विदेश मंत्रालय का यह नोटिफिकेशन उन व्यक्तियों के लिए राहत प्रदान करता है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस लंबित हैं। यदि आवेदक को अदालत से अनुमति मिलती है, तो वह पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। अदालतें आमतौर पर पासपोर्ट को एक निश्चित अवधि के लिए जारी करती हैं।
सरकारी नौकरी के लिए पात्रता
सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय आवेदकों का चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, ऐसे आवेदकों को भर्ती नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह बनाम भारत संघ मामले में 2016 में यह स्पष्ट किया कि क्रिमिनल केस होने पर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी या पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कृपया अपने विचार साझा करें।