क्रिकेटर आकाशदीप को बिना पंजीकरण के कार डिलीवर, परिवहन विभाग ने की कार्रवाई
आकाशदीप को बिना पंजीकरण कार की डिलीवरी
भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप को बिना पंजीकरण और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के साथ एक फार्च्यूनर वाहन सौंपा गया। इस मामले में परिवहन विभाग ने लापरवाही और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया।
अन्य वाहन डिलीवरी में भी नियमों का उल्लंघन
मेसर्स सनी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अमौसी शोरूम से एक इनोवा वाहन भी बिना पंजीकरण के डिलीवर किया गया, जिसे एआरटीओ ने जांच के दौरान पकड़ा। इसके परिणामस्वरूप, परिवहन विभाग ने डीलर के ट्रेड लाइसेंस को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया।
नोटिस और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
परिवहन विभाग ने क्रिकेटर आकाशदीप को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39, 41 और 207 के तहत नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि जब तक सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वाहन का उपयोग न करें। उल्लंघन की स्थिति में वाहन जब्त किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वाहन डिलीवरी से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी में मेसर्स सनी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास दो ट्रेड सर्टिफिकेट हैं, और 7 अगस्त को क्रिकेटर आकाशदीप को टोयोटा फार्च्यूनर बेची गई। हालांकि, 8 अगस्त को वाहन का बीमा होने के बावजूद रोड टैक्स जमा नहीं किया गया।
डीलर को कारण बताओ नोटिस
इस मामले में डिलीवरी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए बिना होने के कारण डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 14 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। इसी तरह, अमौसी स्थित डीलरशिप के हजरतगंज शोरूम से भी इनोवा को बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए डिलीवर किया गया।