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क्या कार में शराब पीना वैध है? जानें नियम और जुर्माना

क्या आप अपनी कार में शराब पी सकते हैं? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। इस लेख में हम जानेंगे कि खड़ी कार में शराब पीना वैध है या नहीं, और अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, हम यह भी देखेंगे कि कार में कितनी शराब ले जाना कानूनी है। जानने के लिए पढ़ें पूरा लेख।
 

कार में शराब पीने के नियम


आपकी कार एक निजी संपत्ति है, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं और अन्य व्यक्तिगत कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्या आप अपनी कार में शराब पी सकते हैं? यह तो सभी जानते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाना अवैध है। लेकिन अगर आपकी कार खड़ी है, तो क्या आप उसमें ड्रिंक कर सकते हैं? इसके अलावा, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइविंग में पकड़े जाते हैं, तो आपको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा और सजा क्या हो सकती है? आइए, इन सवालों के जवाब जानते हैं।


क्या खड़ी कार में शराब पीना वैध है?

यदि आपकी कार खड़ी है और आप उसमें शराब पीना चाहते हैं, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कार कहां खड़ी है। अगर आपकी कार निजी संपत्ति जैसे घर या गैराज में है, तो आप उसमें बैठकर शराब पी सकते हैं। लेकिन यदि कार सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क किनारे या बस स्टैंड पर खड़ी है, तो वहां शराब पीना अवैध होगा। इस स्थिति में, पुलिस कार्रवाई कर सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो राज्यों के अनुसार भिन्न होता है। आमतौर पर, पहली बार में जुर्माना 500 से 1000 रुपये तक हो सकता है। इसलिए, कार की स्थिति और स्थान का ध्यान रखना जरूरी है।


शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 के अनुसार, शराब या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। यदि खून में 100ML पर 30MG से अधिक अल्कोहल या ड्रग्स पाए जाते हैं, तो दंड का प्रावधान है। पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपये का चालान और 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बाद, यदि कोई व्यक्ति फिर से पकड़ा जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह कानून सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।


कार में कितनी शराब ले जा सकते हैं?

शराब ले जाने की अनुमति राज्य की नीति पर निर्भर करती है। जिन राज्यों में शराब प्रतिबंधित है, वहां किसी अन्य राज्य से शराब लाना अवैध होगा, जिससे 5000 रुपये का जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं, जिन राज्यों में शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां आप 1 से 2 लीटर शराब ले जा सकते हैं, चाहे बोतल खुली हो या बंद। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। यदि आप इस मात्रा से अधिक शराब लेकर चलते हैं, तो भी 5000 रुपये तक का जुर्माना और सजा हो सकती है।