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कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप का मामला: तीन आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक 24 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना ने सभी को चौंका दिया है। 25 जून को हुई इस घटना में तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी टीएमसी छात्र परिषद का पूर्व अध्यक्ष है। अदालत ने आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और क्या कहा गया है वकीलों द्वारा।
 

कोलकाता में गैंगरेप की घटना

कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज से जुड़ा एक गंभीर गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 25 जून की शाम को एक 24 वर्षीय छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया।


पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक पूर्व छात्र और दो वर्तमान छात्र शामिल हैं। अदालत ने तीनों को 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। कॉलेज परिसर में हुई दरिंदगी एफआईआर के अनुसार, यह घटना 25 जून की शाम 7:30 बजे से रात 10:50 बजे के बीच हुई। पीड़िता कॉलेज आई थी ताकि वह परीक्षा का फॉर्म भर सके।


आरोपियों ने उसे यूनियन रूम में बुलाया और जबरन गार्ड रूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। ‘मैंने बार-बार विरोध किया’ FIR में पीड़िता ने कहा कि उसने बार-बार विरोध किया, रोई और कहा कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने यह भी बताया कि उसने कहा कि वह किसी के साथ रिश्ते में है, लेकिन वे नहीं माने।



आरोपियों ने कॉलेज के मुख्य गेट को बंद कर दिया था। गार्ड असहाय था और उसने मदद नहीं की। उन्होंने उसे गार्ड रूम में ले जाकर उसके कपड़े उतारे और जबरदस्ती दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस दौरान आरोपियों ने उसका वीडियो बनाया और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देंगे। ‘भागने की कोशिश की तो धमकी दी’ पीड़िता ने कहा कि जब उसने भागने की कोशिश की, तो उसे हॉकी स्टिक से मारने की धमकी दी गई।


साथ ही, उसके बॉयफ्रेंड और परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी गई। तीनों आरोपी गिरफ्तार मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा (31) है, जो टीएमसी छात्र परिषद का स्थानीय यूनिट अध्यक्ष और पूर्व छात्र है, जबकि जैब अहमद (19) और प्रमित मुखर्जी (20) वर्तमान छात्र हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को तालबगान क्रॉसिंग के पास से और एक को उसके घर से गिरफ्तार किया। तीनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं।


फॉरेंसिक टीम ने कॉलेज का दौरा कर सबूत इकट्ठा किए हैं। मेडिकल जांच के बाद गिरफ्तारी की गई और अदालत में प्रारंभिक सबूत पेश कर 1 जुलाई तक की पुलिस रिमांड मांगी गई, जिसे अदालत ने मंजूरी दी। वकीलों की दलीलें अभियोजन पक्ष के वकील सौरिन घोषाल ने कहा कि ‘मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट संकेत मिले हैं। अदालत ने मेडिकल सबूतों के आधार पर हिरासत दी है।’ वहीं, बचाव पक्ष के वकील आजम खान ने कहा, ‘घटना की पूरी जांच होनी चाहिए, अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।’