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कोलकाता में 7 महीने की बच्ची के रेप और हत्या के प्रयास में दोषी को फांसी की सजा

कोलकाता की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक गंभीर मामले में 7 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला तब सामने आया जब आरोपी को बच्ची के अपहरण के 75 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। सरकारी वकील ने इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम' अपराध बताते हुए मृत्युदंड की मांग की। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
 

कोलकाता में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला


कोलकाता समाचार: कोलकाता की विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को उत्तरी कोलकाता में एक सात महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। बैंकशाल में स्थित इस अदालत ने आरोपी को बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया, जो उसकी गिरफ्तारी के 75 दिन बाद हुआ।


अदालत ने बचाव पक्ष और सरकारी वकील की अंतिम दलीलें सुनने के बाद सजा का ऐलान किया। सरकारी वकील ने मृत्युदंड की मांग करते हुए कहा कि यह अपराध 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में आता है। पिछले छह महीनों में पश्चिम बंगाल की अदालतों में यह सातवां मामला है, जिसमें मौत की सजा सुनाई गई है।


पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के मामलों में यह छठी बार है जब मौत की सजा दी गई है। न्यायाधीश इंद्रिला मुखर्जी ने राजीव घोष को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया।