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कोलकाता उच्च न्यायालय ने विरोध रैली की अनुमति दी

कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक भाजपा समर्थित संगठन को पिछले महीने बारिश से संबंधित घटनाओं में 12 लोगों की मौत के विरोध में रैली आयोजित करने की अनुमति दी है। हालांकि, पुलिस ने पहले अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन न्यायालय ने रैली के आयोजन के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और क्या हैं इसके पीछे के तर्क।
 

कोलकाता में विरोध रैली की अनुमति

कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक भाजपा समर्थित संगठन को पिछले महीने बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत के विरोध में रैली आयोजित करने की अनुमति दी है।


हालांकि, कोलकाता पुलिस ने 'खोला हवा' को यह कहते हुए अनुमति देने से मना कर दिया था कि यह रैली उस समय हो रही है जब राज्य सरकार दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन कर रही है।


न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि 'डोरीना क्रॉसिंग' पर रैली आयोजित करने की अनुमति दी जाए।


अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रैली में 3,000 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे और इसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित समय शाम चार बजे के बजाय दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे के बीच आयोजित किया जाएगा।


न्यायमूर्ति चौधरी ने यह भी कहा कि रैली के मार्ग में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि विसर्जन यात्राओं और उत्सव के दौरान झांकियों को कोई असुविधा न हो। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव अनुमति न देने का कारण नहीं हो सकता।


उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले साल अदालत ने आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के विरोध में चिकित्सकों के एक मंच को प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी।


राज्य के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि रैली की अनुमति देने से पुलिस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और कानून-व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।