कोलकाता उच्च न्यायालय का पश्चिम बंगाल सरकार को रक्तदान शिविरों पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
कोलकाता उच्च न्यायालय का निर्देश
कोलकाता, 7 अगस्त: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि वह 14 अगस्त तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह रिपोर्ट उस आदेश के संबंध में होनी चाहिए, जिसमें एक ‘रक्त बैंक’ को जांच पूरी होने तक बाहर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करने से रोका गया है। ‘लाइफ केयर मेडिकल फाउंडेशन’ ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा जारी निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह पश्चिम बंगाल राज्य रक्त आधान परिषद (एसबीटीसी) की जांच पूरी होने तक एक अगस्त से बाहर जाकर रक्तदान शिविर आयोजित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने अधिकारियों को 14 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने याचिकाकर्ता संगठन को अधिकारियों के तर्कों पर अपनी आपत्ति 18 अगस्त तक प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, न्यायमूर्ति राव ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है।