×

कोलकाता अदालत ने जेएमबी के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

कोलकाता की अदालत ने जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से दो बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बना रहे थे। अदालत ने इन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। इस मामले में एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में और अधिक जानकारी।
 

कोलकाता में जेएमबी के सदस्यों को सजा

कोलकाता की एक अदालत ने बुधवार को जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के पांच सदस्यों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें से दो सदस्य बांग्लादेशी नागरिक हैं।


आतंकवादी संगठन जेएमबी के कार्यकर्ता भारत के विभिन्न राज्यों में बम विस्फोट जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने सितंबर 2016 में पश्चिम बंगाल और असम से छह आरोपियों को विस्फोटक, आईईडी घटकों और भारत में विस्फोट करने की योजना से संबंधित दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया था।


बिचार भवन स्थित सिटी सत्र अदालत के विशेष न्यायाधीश रोहन सिन्हा ने इन छह आरोपियों में से पांच को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


अदालत ने बांग्लादेशी नागरिकों अनवर हुसैन फारुक और मोहम्मद रुबेल, पश्चिम बंगाल के बर्धमान निवासी मौलाना यूसुफ एस.के., और असम के मोहम्मद साहिदुल इस्लाम तथा जबीरुल इस्लाम को दोषी पाया।


हालांकि, छठे आरोपी, बर्धमान निवासी अब्दुल कलाम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सभी पांच आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया, जिनमें धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और 122 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार इकट्ठा करना) शामिल हैं।