केरल विधायक राहुल ममकूटाथिल को कांग्रेस से निष्कासित किया गया
राहुल ममकूटाथिल का निष्कासन
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने गुरुवार को जानकारी दी कि निलंबित विधायक राहुल ममकूटाथिल को गंभीर आरोपों के चलते कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम के प्रधान सत्र न्यायालय ने ममकूटाथिल की अग्रिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर विधायक के खिलाफ यौन उत्पीड़न, शादी का झांसा देकर बलात्कार और जबरन गर्भपात का मामला दर्ज किया है।
मामले की जानकारी
शुरुआत में नेदुमनगड वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को बाद में नेमोम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया गया, क्योंकि घटनाएं वहां हुई थीं। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की आठ गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें बलात्कार के लिए धारा 64 और एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार के लिए धारा 64(2) शामिल हैं।
अपराधों की गंभीरता
इसमें महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के लिए बीएनएस की धारा 89 और आपराधिक विश्वासघात के लिए बीएनएस 316 भी शामिल हैं। इन अपराधों के लिए सजा दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। यह कार्रवाई पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को दी गई शिकायत के बाद की गई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को एडीजीपी एच. वेंकटेश को भेजा, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय में एक वरिष्ठ स्तरीय बैठक बुलाई गई। एफआईआर के बाद, पुलिस ने विधायक की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।