×

केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना में बदलाव: नई समय सीमा और विकल्प

केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को योजना चुनने का अधिक समय मिल सके। UPS विशेष रूप से 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए है और यह पारंपरिक पेंशन प्रणाली से भिन्न है। इसके साथ ही, कर्मचारी UPS और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) दोनों में निवेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक लचीलापन और बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलती है। जानें इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी।
 

एकीकृत पेंशन योजना का परिचय

केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत कर्मचारियों को पेंशन प्रबंधन में सुधार और स्थिरता लाने का प्रयास किया है। इस योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है, ताकि कर्मचारियों को UPS चुनने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यह निर्णय कर्मचारियों की धीमी प्रतिक्रिया और उनके सवालों के कारण लिया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या वे UPS के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का लाभ उठा सकते हैं।


UPS की विशेषताएँ

UPS विशेष रूप से उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए हैं। यह योजना पारंपरिक पेंशन प्रणाली से भिन्न है, जिसमें कर्मचारियों के मासिक योगदान के साथ-साथ सरकार का भी योगदान होता है। इन दोनों को मिलाकर पेंशन फंड में निवेश किया जाता है, और सेवा के दौरान योगदान और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन राशि निर्धारित होती है। UPS कर्मचारियों को एक निश्चित और भरोसेमंद पेंशन प्रदान करती है, जो नियमित मासिक आय के रूप में मिलती है।


NPS का परिचय

NPS, यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली योजना है। इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं: टियर-1 और टियर-2। टियर-1 खाता मुख्य पेंशन खाता है, जहां निवेश लंबे समय के लिए लॉक रहता है और सेवानिवृत्ति के बाद निकासी होती है। वहीं, टियर-2 खाता निवेश और निकासी के लिए अधिक लचीला होता है और इसे टैक्स योजना के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से NPS के तहत टियर-1 में शामिल होते हैं, लेकिन उनके लिए UPS का विकल्प भी उपलब्ध है।


UPS और NPS में निवेश की अनुमति

कई सरकारी कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि क्या वे UPS और NPS दोनों में निवेश कर सकते हैं। इसका उत्तर है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कर्मचारी UPS चुन सकते हैं और साथ ही NPS का खाता भी खोल सकते हैं, लेकिन NPS खाता ऑल सिटीजन मॉडल के तहत होना चाहिए। इसका मतलब है कि UPS का होना NPS में शामिल होने में कोई बाधा नहीं है। यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और बेहतर निवेश विकल्प प्रदान करती है।


PFRDA की पुष्टि

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भी अपने आधिकारिक पोर्टल पर इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना है कि UPS ग्राहकों को स्वैच्छिक आधार पर NPS के टियर-1 और टियर-2 खाते खोलने की अनुमति है। इसका अर्थ है कि UPS लेने वाले कर्मचारी अपने पेंशन फंड को विभिन्न योजनाओं में निवेश कर सकते हैं और भविष्य के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।