केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: UPS से NPS में स्विच करने का मौका
केंद्र सरकार का नया पेंशन विकल्प
नई दिल्ली| UPS बनाम NPS: केंद्र सरकार ने पेंशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। यदि आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का चयन किया है, तो अब आपके पास नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में स्विच करने का विकल्प है। यह जानकारी सरकार ने 25 अगस्त की रात को एक नोटिफिकेशन जारी करके दी।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह स्विच केवल एक बार और एकतरफा (one-time, one-way) होगा। इसका मतलब है कि यदि आप UPS से NPS में स्विच कर लेते हैं, तो आप वापस UPS में नहीं जा सकेंगे। यह विकल्प केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने UPS का चयन किया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 20 जुलाई तक लगभग 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS का विकल्प चुना है, और इस योजना में नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है, जिसमें गारंटीड पेंशन और अन्य लाभ शामिल हैं। UPS से NPS में जाने का विकल्प भी 30 सितंबर तक उपलब्ध है।
स्विच करने की समयसीमा: कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट की स्थिति में रिटायरमेंट से तीन महीने पहले तक इस विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि इस अवधि में स्विच नहीं किया गया, तो कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से UPS में बने रहेंगे।
किसे नहीं मिलेगी यह सुविधा: यदि किसी कर्मचारी को रिमूवल, डिसमिसल या जबरन रिटायरमेंट दिया गया है, या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, तो वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
NPS में जाने के फायदे और नुकसान: UPS को छोड़कर NPS में जाने पर कर्मचारी UPS के फिक्स्ड पेंशन और गारंटीड लाभों के लिए पात्र नहीं रहेंगे। इसके बदले, वे NPS के नियमों के अनुसार निवेश और पेंशन निकालने की सुविधा प्राप्त करेंगे। सरकार की ओर से 4% अतिरिक्त योगदान भी कर्मचारी के NPS खाते में जोड़ा जाएगा। रिटायरमेंट के समय जमा राशि के आधार पर पेंशन निर्धारित की जाएगी।
सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस सूचना को अपने कर्मचारियों तक पहुंचाएं, ताकि वे सही समय पर निर्णय ले सकें।