केंद्र सरकार का नया ड्रेस भत्ता नियम: कर्मचारियों के लिए राहत
केंद्र सरकार का नया ड्रेस भत्ता नियम
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 7वें वेतन आयोग के तहत ड्रेस भत्ते से संबंधित नियमों में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को भी इस भत्ते का पूरा लाभ मिलेगा। यह जानकारी उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो इस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे।
डाक विभाग का नया आदेश
डाक विभाग ने 24 सितंबर 2025 को इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश ने न केवल रिटायर होने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को हल किया है, बल्कि नए कर्मचारियों के लिए भी रास्ता साफ कर दिया है। यह निर्णय 7वें वेतन आयोग की भावना को और मजबूत करता है, जिसका उद्देश्य सभी कर्मचारियों को समान लाभ प्रदान करना है।
साल के बीच जॉइन या रिटायर होने वालों को मिलेगी राहत
डाक विभाग के इस नए आदेश ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जो साल के बीच में नौकरी शुरू करते हैं या रिटायर होते हैं। अब ऐसे कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता प्रो-राटा आधार पर मिलेगा, यानी महीनों के हिसाब से। पहले इस स्थिति में भ्रम रहता था कि कितने महीनों का भत्ता मिलेगा, लेकिन नए नियमों ने इस कन्फ्यूजन को समाप्त कर दिया है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह कदम कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और सुविधा लेकर आया है।
ड्रेस भत्ता क्या है और कैसे मिलता है?
ड्रेस भत्ता वह राशि है, जो सरकार उन कर्मचारियों को देती है, जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना आवश्यक होता है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 में एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि यह भत्ता कई पुराने भत्तों को मिलाकर दिया जाता है, जिसमें कपड़ा भत्ता, गाउन भत्ता, जूता भत्ता, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस भत्ता और बेसिक इक्विपमेंट भत्ता शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय की मंजूरी से पक्की हुई बात
जून 2025 में एक पुराने आदेश में वित्त मंत्रालय से सलाह मांगी गई थी कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता कैसे मिलेगा। अब वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत साल के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी प्रो-राटा आधार पर ड्रेस भत्ता मिलेगा। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिलेगा और भुगतान में पारदर्शिता बनी रहेगी।
जुलाई की सैलरी में आएगा ड्रेस भत्ता
डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि ड्रेस भत्ता हर साल जुलाई की सैलरी के साथ कर्मचारियों के खाते में आता है। इस साल रिटायर होने वाले कई कर्मचारियों को पहले से ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है। नए नियमों के तहत अगर अक्टूबर 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों से जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी की जाएगी। हालांकि, 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों से कोई कटौती नहीं होगी।
विभाग ने दिए सख्त निर्देश
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 से पहले नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को जून 2025 तक के पुराने नियमों के अनुसार ही ड्रेस भत्ता मिलेगा। पिछले साल कुछ कर्मचारियों की जुलाई 2025 की सैलरी में यह भत्ता शामिल नहीं था। अब डाक विभाग ने सभी कार्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों को तुरंत ठीक किया जाए और बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। 7वें वेतन आयोग के इस अपडेट ने कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है।