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केंद्र सरकार का ड्रग्स नियमों में बदलाव, सिरप को हटाने की योजना

केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स-1945 में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिरप को हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे दवाओं की श्रेणी में बदलाव होगा। इस पर आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। जानें इस प्रस्ताव के पीछे का कारण और इसके संभावित प्रभाव।
 

ड्रग्स रूल्स-1945 में प्रस्तावित संशोधन

शेड्यूल-के से ‘सिरप’ हटाने का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स-1945 में संशोधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुछ नियमों में बदलाव के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और आम जनता से इस पर सुझाव और आपत्तियाँ मांगी हैं। यह ड्राफ्ट नियम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। इन प्रस्तावित परिवर्तनों को ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद सार्वजनिक किया गया है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 30 दिन बाद इन नियमों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, ड्रग्स रूल्स-1945 की शेड्यूल-के में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। इसमें सीरियल नंबर 13, एंट्री नंबर 7 के तहत सिरप शब्द को हटाने का सुझाव दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कुछ दवाओं की श्रेणी से सिरप को बाहर करने की योजना है।

मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लोग अपनी राय अंडर सेक्रेटरी (ड्रग्स), स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पते पर या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। सरकार का उद्देश्य दवाओं से संबंधित नियमों को और स्पष्ट और प्रभावी बनाना है, ताकि आम जनता की सेहत से जुड़े हित सुरक्षित रह सकें।

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