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केंद्र सरकार का ट्रांसजेंडर आश्रितों के लिए स्वास्थ्य योजना में समावेशी कदम

केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक समावेशी बनाने का निर्णय लिया है। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन बिना किसी आयु सीमा के इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जानें इस निर्णय के पीछे की सोच और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 

स्वास्थ्य सेवाओं में समावेशिता का नया अध्याय

7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक समावेशी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) के माध्यम से, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (CGHS) और केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर आश्रितों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन किसी भी आयु सीमा के बिना इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम समावेशिता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।