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केंद्र ने OTT प्लेटफॉर्म्स को आचार संहिता के पालन के लिए जारी किया नोटिस

केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें आचार संहिता का पालन करने और बच्चों के लिए सुरक्षित कंटेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो के विवादास्पद एपिसोड के बाद उठाया गया है, जिसमें अश्लील टिप्पणी की गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी प्लेटफॉर्म्स को कानून के अनुसार कंटेंट का वर्गीकरण करना होगा। जानें इस नोटिस के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभाव।
 

OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नया निर्देश


केंद्र सरकार ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म्स को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा गया है। इस नोटिस में आईटी नियमों (2021) के तहत क्रिटिकल सेल्फ रेगुलेशन को सुनिश्चित करने और बच्चों को 'ए' रेटेड कंटेंट से दूर रखने के लिए एक्सेस कंट्रोल लागू करने की चेतावनी दी गई है।


नोटिस का संदर्भ


यह नोटिस उस विवादास्पद एपिसोड के संदर्भ में आया है, जिसमें स्टैंड-अप कॉमेडियन रणवीर इलाहाबादिया ने अश्लील टिप्पणी की थी। सरकार के निर्देश के बाद, इस एपिसोड को YouTube से हटा दिया गया।


कानूनी दिशा-निर्देश


सरकार ने स्पष्ट किया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को किसी भी प्रकार का ऐसा कंटेंट प्रसारित नहीं करना चाहिए जो कानून के खिलाफ हो। कंटेंट का वर्गीकरण उम्र के अनुसार किया जाना चाहिए। नोटिस में कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को कोड ऑफ एथिक्स का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।


कोड ऑफ एथिक्स का पालन


नोटिस में यह भी कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को लागू कानूनों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हुए कंटेंट का प्रसारण करना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार कंटेंट का उम्र आधारित वर्गीकरण सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।